CM Yogi का बड़ा फैसला: अब बिना मालिक के नाम की दुकान नहीं चलेगी, हर दुकानदार को दिखानी होगी पहचान
लखनऊ, उत्तर प्रदेश | 16 अप्रैल 2025 — मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में खानपान से जुड़ी दुकानों के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। अब राज्य की हर दुकान, होटल और ढाबे पर मालिक का नाम और पता साफ़-साफ़ नेमप्लेट पर लिखा होना अनिवार्य होगा।
क्यों लिया गया ये फैसला?
पिछले कुछ महीनों में मेरठ, गाजियाबाद और शामली जैसे जिलों में मिलावट और गंदगी से जुड़ी कई घटनाएं सामने आई थीं। इसी के बाद राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है ताकि जवाबदेही तय की जा सके और खाने-पीने के सामान की शुद्धता बनी रहे।
मुख्य आदेश क्या हैं?
- हर दुकान पर मालिक, मैनेजर और संचालक का नाम-पता स्पष्ट रूप से नेमप्लेट पर लिखा जाना जरूरी।
- सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य।
- खाना बनाते समय मास्क और ग्लव्स पहनना जरूरी।
- हर होटल/रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा।
- गंदगी या मिलावट मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
योगी आदित्यनाथ का सख्त संदेश
"जो भी दुकानें गंदगी फैलाएंगी या मिलावट करेंगी, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। यह न केवल स्वास्थ्य का मामला है, बल्कि आस्था और विश्वास से भी जुड़ा है।"
देखें ये वीडियो रिपोर्ट
जनता का क्या कहना है?
लखनऊ के एक होटल संचालक राहुल वर्मा ने कहा, "सरकार का फैसला सही है। इससे लोगों का भरोसा बढ़ेगा और गंदगी से बचाव होगा।"
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री योगी का यह आदेश उत्तर प्रदेश में स्वच्छता, पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का उद्देश्य साफ है—खाने-पीने की चीज़ों से समझौता अब नहीं चलेगा।
स्रोत: Zee News Hindi
लेखक: News Shivam90 टीम
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